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November 8, 2025 9:11 am

रास्ता दर्ज करने के आदेश के बाद भी भटक रहा कास्तकार

गंगरार। अपनी आराजी में जाने के लिये न्यायालय के आदेशों के बाद भी कास्तकार भटकता फीर रहा हैं। कास्तकार द्वारा नियमानुसार रास्ते के आवेदन के बाद उसके हक में हुए फैसले के उपरांत भी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कास्तकार भैरू पिता देवा गुर्जर निवासी रायपुरिया द्वारा दो वर्ष पूर्व उपखण्ड न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्वयं की आराजी में जाने के लिये रास्ते मांगा था। जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाने का निर्णय पारित किया गया था। वही प्रार्थी को तय दर के अनुसार मुआवजा राशि के लिये बैंक ड्राफ्ट जमा कराने के निर्देश दिये गये। निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई। जिसे सुनवाई के दौरान खारिज कर पूर्ववत आदेश को यथावत रखा गया। लेकिन आदेशों के बाद भी कास्तकार को रास्ता नहीं मिलने से कास्तकार कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कास्तकार भैरू लाल गुर्जर द्वारा जिला कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी को की शिकायत में बताया कि पटवार हल्का के पटवारी द्वारा आदेश की पालना नहीं की जाकर टालमटोल किया जा रहा हैं। प्रार्थी कास्तकार ने आराजी में आने जाने के लिये रास्ता दिलवाने की मांग की हैं।
तहसीलदार पुष्पेंन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार दूसरी पार्टी को मुआवजा दिया जाना था। लेकिन अगली पार्टी ने मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया हैं। जिसकी सुचना न्यायालय को प्रेषित कर दी गई हैं।

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