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August 29, 2026 9:11 am

प्रशासन

जिला कलक्टर ने बेगूं एवं रावतभाटा में मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों का किया निरीक्षण,सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, बैकअप, साफ-सफाई एवं मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

एक साल का दूल्हा तो 2 साल की दुल्हन, बेमेल विवाह की तैयारी करते पाए परिजन, एनजीओ ने प्रशासन की मदद से रुकवाए बाल विवाह

भीलवाड़ा। जिस उम्र में दूसरों की गोद में रहकर उठना बैठना व चलना सीखा जाता है उसे उम्र में बाल विवाह जैसी कुप्रथा में बंधकर नया सपना कैसे देखा जा सकता है, ऐसा ही मामला जिले में सामने आया कि खेलने कूदने की उम्र में भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ थाना क्षेत्र का एक साल का बालक व काछोला थाना क्षेत्र की दो साल की बालिका, जो दोनों ही एक दूसरे के हमसफर बनने जा रहे थे, लेकिन नवाचार संस्थान की भीलवाड़ा टीम व पुलिस ने बाल विवाह रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों परिवारों को पाबंद करवाया। “जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस” के सहयोगी संगठन नवाचार संस्थान कपासन द्वारा एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन परियोजना के तहत भीलवाड़ा जिले में बाल विवाह के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाते हुए यह सुनिश्चित करने में लगा है कि भीलवाडा जिले को जल्द से जल्द बाल विवाह मुक्त बनाया जाये। आखातीज और पीपल पंचमी पर अबूझ सावो के तहत नवाचार संस्थान द्वारा भीलवाड़ा जिले के काछोला व शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के देवपुरिया, आमली (शीतला का खेड़ा ) व श्रीपुरा गांव से बाल विवाह की जानकारियां प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी नवाचार संस्थान टीम द्वारा संबंधित थानाधिकारी को दी गई, काछोला थानाप्रभारी श्रद्धा पचौरी व शक्करगढ़ थानाप्रभारी हेमराज मीणा के निर्देशन पर नवाचार संस्थान से जिला समन्वयक जितेंद्र सिंह तोमर, रेड एण्ड रेस्क्यु ऑफिसर भगवत सिंह चारण व थाना टीम से मोहनलाल के नेतृत्व में संबंधित थाने की टीम मौके पर जाकर नाबालिग बच्चों के कागजात चैक किए, जिस पर देवपुरिया गांव की बालिका की उम्र एक साल व श्रीपुरा के बालक की उम्र 2 साल होकर नाबालिक पाई व आमली (शीतला का खेड़ा) व देवपुरिया अन्य बच्चों की उम्र 15 व 16 पाई गई, जिस पर बाल विवाह रुकवाया गया और परिजनों को बाल विवाह न करने हेतु पाबंद किया व जब तक बच्चे बालिग नही हो जाते है, तब तक उनकी शादी नही करेंगे, यह शपथ पत्र लेकर बाल विवाह न करने की समझाईश की। परिजनों को उपखंड अधिकारी के सामने पेश किया गया व हिदायत दी कि अगर आप अपने बच्चों की शादी नाबालिक उम्र में करते हैं तो आपके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवाचार संस्थान सचिव अरुण कुमावत के मार्गदर्शन में 12 अप्रैल से अभी तक कुल 25 बाल विवाह रोकने में भीलवाड़ा टीम से जिला समन्वयक जीतेन्द्र सिंह तोमर, रेड एंड रेस्क्यू ऑफिसर भगवत सिंह चारण और क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी और स्टाफ का उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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