बेगूं। एसीजेएम कोर्ट, बेगूं ने चेक अनादरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और 7 लाख प्रतिकर राशि अदा करने की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार नयागांव चेची निवासी रामसुख पुत्र हीरालाल धाकड़ ने आठ वर्ष पूर्व बेगूं निवासी मनीष कुमार पुत्र हरिशचंद्र लाड से 5 लाख की राशि उधार ली थी। इस राशि के बदले रामसुख ने मनीष को एक बैंक चेक प्रदान किया, जो बैंक में जमा कराने पर अस्वीकृत (बाउंस) हो गया।
उक्त प्रकरण में परिवादी मनीष कुमार ने विधिक कार्रवाई करते हुए अदालत में वाद प्रस्तुत किया। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एसीजेएम न्यायाधीश पीयूष जैलिया ने आरोपी रामसुख को दोषी माना और एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 7 लाख की प्रतिकर राशि अदा करने का आदेश दिया। प्रकरण में परिवादी की ओर से अधिवक्तागण विजय भारद्वाज एवं प्रकाश चंद्र शर्मा ने प्रभावी पैरवी की।
