

चित्तौड़गढ़। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बेगू की अनुशंसा पर बिल बुक एवं रजिस्टर अपूर्ण होने पर मोतीपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति का लाइसेंस निलंबित किया गया। संयुक्त निदेशक ने बताया कि सभी विक्रेताओं से अपील है की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उर्वरक नियन्त्रण आदेश (1985) की पालना सुनिश्चित कर अनावश्यक उत्पाद किसानों को ना देकर प्रशासन का सहयोग करे। आधार कार्ड व जमाबंदी देखके यूरिया देवें। विभागीय कर्मचारी की उपस्थिति में ही यूरिया वितरण करावे।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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