चित्तौड़गढ़। जिले में बढ़ती गर्मी एवं लू (हीट वेव) की संभावना को देखते हुए जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्तावानुसार, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉ. मंजू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले के समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों का विद्यालय समय 24 अप्रैल 2026 से सत्रांत तक प्रातः 07:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा। वहीं, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों के लिए समय प्रातः 07:30 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ निर्धारित कार्य अवधि तक यथावत कार्यरत रहेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम ने बताया कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों, समस्त स्टाफ एवं संचालित परीक्षाओं के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
जिले के सभी संस्था प्रधानों को आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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