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September 16, 2026 4:57 pm

दरगाह दीवाना शाह मामला: नवगठित कमेटी पर हाईकोर्ट की रोक, वक्फ बोर्ड के आदेश पर स्टे

चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध सूफी संत दरगाह हजरत दीवाना शाह साहब की नई प्रबंधन कमेटी के गठन मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलेशन नोट और नई कमेटी के गठन आदेश के संचालन व प्रभाव पर अंतरिम रोक (स्टे) लगा दी है।
यह महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित की पीठ ने दरगाह कमेटी के सदस्य नदीम हुसैन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नरेंद्र थानवी ने पीठ को अवगत कराया कि वक्फ बोर्ड ने पूर्व में 3 जुलाई 2025 को एक वर्ष के लिए दरगाह प्रबंधन कमेटी का गठन किया था। इस आदेश को शब्बीर अहमद शेख द्वारा याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने 26 अगस्त 2025 को ही अंतरिम रोक लगा दी थी। अधिवक्ता ने दलील दी कि पिछला मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद वक्फ बोर्ड ने पुनः वही प्रक्रिया दोहराई। बोर्ड ने 14 जुलाई 2026 को सर्कुलेशन नोट और 17 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर नई कमेटी का गठन कर दिया, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित ने इसे विचारणीय माना। अदालत ने राज्य सरकार, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड तथा नवगठित कमेटी के पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 14 जुलाई 2026 के सर्कुलेशन नोट और 17 जुलाई 2026 के आदेश पर पूर्ण स्थगन लगा दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा गठित नई कमेटी निष्प्रभावी हो गई है।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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