राजसमन्द। जिला परिवहन विभाग द्वारा राज्य सरकार को देय कर का भुगतान नहीं करने पर जिले के 114 वाहनों के नेशनल परमिट निलंबित कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से पूर्व में इन वाहनों के स्वामियों को कर जमा कराने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे, किन्तु निर्धारित समयावधि में भी कर जमा नहीं कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह द्वारा उक्त वाहनों के नेशनल परमिट निलंबन की संस्तुति प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को प्रेषित की गई। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने आज दिनांक 29 जुलाई 2025 को राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 5.19 के अंतर्गत, देय कर के भुगतान में विफलता को स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए संबंधित 114 वाहनों के नेशनल परमिट आगामी आदेश तक निलंबित कर दिए।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निलंबित परमिट वाले वाहनों का संचालन करते हुए पाया गया, तो उन्हें बिना वैध परमिट संचालन की श्रेणी में मानते हुए जब्त किया जाएगा तथा नियमानुसार शास्ति (जुर्माना) भी आरोपित की जाएगी।
प्रशासन
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कर नहीं भरने पर राजसमन्द परिवहन विभाग ने 114 वाहनों के नेशनल परमिट किये निलंबित