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April 21, 2026 12:51 am

चित्तौड़गढ़ एएसपी ट्रांसफर मामला : न्यायालय में सरकार की दलील खारिज, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व डीजीपी को नोटिस

चित्तौड़गढ़. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने न्यायालय के आदेश की अवमानना के मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया हैं। वही चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह जैतावत का पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी हैं। एएसपी जैतावत का चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ ट्रांसफर पर न्यायालय की रोक लगाने के आदेश के विरुद्ध सरकार ने न्यायालय में आवेदन पेश किया था जिस पर सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष को खारिज कर दिया। न्यायालय ने एएसपी जैतावत के चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ ट्रांसफर करने के मामले में स्थगन आदेश को बरकरार रखा हैं।
जानकारी के अनुसार इसी तरह के एक मामले में डीबी विशेष बैंच की ओर से पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान सिविल सिविल सर्विसेजअपीलमेंट ट्रिब्यूनल के निर्णय को आधार बनाते हुए तर्क पेश करने के बाद एकल पीठ के न्यायाधीश विनित कुमार माथुर ने जैतावत के तबादले पर स्थगन आदेश जारी किया था। न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होने पर जैतावत ने न्यायालय में अवमानना याचिका पेश की। इस पर न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और महानिदेशक पुलिस को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। अब राज्य सरकार को न्यायालय के आदेश की पालना के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में न्यायालय के आदेश की पालना में चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पुनः जैतावत को पदभार ग्रहण करवाया जा सकता हैं।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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