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October 1, 2026 5:54 am

प्रशासन

दीपावली पर केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति, निर्धारित समय में ही चला सकेंगे पटाखे – जिला कलक्टर डॉ. मंजू 

चित्तौड़गढ़। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने गृह विभाग, राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में दीपावली सहित निर्धारित अवसरों पर केवल ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री एवं उपयोग की अनुमति होगी।
दीपावली, गुरुपर्व एवं अन्य त्योहारों पर रात्रि 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी चलाई जा सकेगी। प्रत्येक ग्रीन पटाखे के बॉक्स पर NEERI द्वारा जारी QR कोड अनिवार्य होगा। जिस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘Poor’ या उससे खराब होगा, वहां उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी।
डॉ. मंजू ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विस्फोटक नियम 2008 के तहत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दीपावली के लिए जिले में ग्रीन पटाखों के अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है। अस्थाई लाइसेंस 13 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक अधिकतम 30 दिवस के लिए नियमानुसार जारी किए जाएंगे।

महेंद्र धाकड़ बेगूं
Author: महेंद्र धाकड़ बेगूं

महेंद्र धाकड़ चित्तौड़गढ़ के अनुभवी संवाददाता हैं, जो स्थानीय और राष्ट्रीय समाचारों को लोगों तक सटीक और विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने में सक्रिय हैं। माय सर्कल न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते है। -

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