
बेगूं। बेगूं में 9 साल पुरानी ट्रक लूट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में भारतेश उर्फ दिनेश रैगर, अनिल रावल, भीमदास वैष्णव और भैरूलाल खटीक को दोषी पाया गया। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 3 वर्ष के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया।
यह घटना 9 वर्ष पहले की है, जब निम्बाहेड़ा से कोटा की ओर सरसों से भरा ट्रक जा रहा था। बस्सी टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज से इस लूट का खुलासा हुआ। आरोपियों ने ट्रक लूटने की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।
मुकदमे की प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाह और 78 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। जिसमें अदालत ने प्रकाश गुर्जर, विनोद धाकड़ और महेंद्र राजपूत को दोषमुक्त कर दिया। इस में भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत आरोपियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।