बेगूं। कृषि विभाग द्वारा खरीफ अभियान 2025 के अंतर्गत 15 मई से 10 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान के तहत उपखण्ड क्षेत्र बेगूं में 1 जुलाई को कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कीटनाशक विक्रेताओं एवं गोदामों का सघन निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण टीम में सहायक निदेशक कृषि विस्तार शंकरलाल जाट, कृषि अधिकारी सोनिया कुमारी धाकड़, सहायक कृषि अधिकारी हंसराज धाकड़ एवं कृषि सहायक सद्दाम हुसैन शामिल रहे। टीम ने क्षेत्र में स्थित आदान विक्रेताओं के विक्रय केन्द्रों और गोदामों की गहन जांच की, जहां एक कीटनाशी का नमूना भी जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस वाले विक्रेता जैसे कि किराना दुकानों, दूध की डेयरियों एवं अन्य अनाधिकृत माध्यमों से खाद, बीज एवं कीटनाशक बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशक अधिनियम 1968 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि किसानों को अनधिकृत एवं निम्न गुणवत्ता का खाद, बीज या कीटनाशक बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय, अवैध भंडारण, टैगिंग जैसे कृत्य, तथा यूरिया का गैर-कृषि उपयोग करने वाले विक्रेताओं एवं कारखानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही उपखण्ड क्षेत्र के सभी कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने सूचना तंत्र को सशक्त करें तथा क्षेत्र में चल रही किसी भी अवैध गतिविधि पर कड़ी नजर रखें, ताकि किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
प्रशासन
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बेगूं में खरीफ अभियान के तहत आदान विक्रेताओं पर रखी जा रही है कड़ी नजर, अनियमिता पर होगी कड़ी कार्रवाई