बेगूं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने नगरपालिका बेगूं के वरिष्ठ सहायक गोविंद लाल मेहर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला हाईकोर्ट में चल रही अवैध निर्माण संबंधी याचिका से जुड़ा हुआ है। जिसमें बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण स्वीकृति जारी करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट के स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि वरिष्ठ सहायक गोविंद लाल मेहर द्वारा नियमों की अवहेलना कर निर्माण की स्वीकृति दी गई। अधिशाषी अधिकारी के रूप में अपने अधिकारों के दुरुपयोग और विभागीय कार्यों में गंभीर अनियमितता के रूप में देखा गया। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने विभागीय जांच प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए मेहर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय उपनिदेशक, क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
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