चित्तौड़गढ़। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण राजस्थान, जयपुर के दिशा निर्देशानुसार अब पेंशन भोगियों को IFMS 3.0 पोर्टल पर Pensioner Self Service (PSS) के माध्यम से स्वयं संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला ने बताया कि कई बार पेंशन किट जारी होने के बाद पेंशनर के कोषालय का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, पैन नंबर, आधार नंबर या पते में त्रुटि रह जाती है। इन त्रुटियों के सुधार हेतु पूर्व में पेंशनर कोषालय, पेंशन विभाग (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पत्राचार करने को बाध्य होते थे। अब पेंशनरों को इन त्रुटियों के संशोधन के लिए सशक्त बनाते हुए IFMS 3.0 पोर्टल पर Pensioner Self Service (PSS) सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पेंशनर अपने लॉगिन से पोर्टल में प्रवेश कर आवश्यक संशोधन कर सकते हैं तथा संबंधित जोन कार्यालय से संशोधित पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
