चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही गृह जिले में तैनाती नहीं, कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त, IG-DIG सहित वरिष्ठ अफसरों पर लागू आदेश, जयपुर-जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट अफसरों पर भी नियम लागू, निगम-नगर पालिका के आयुक्त, EO अपने गृह निकाय में नहीं रहेंगे, एसडीएम, तहसीलदार, BDO, थानाधिकारी अपने गृह पंचायत समिति में तैनात नहीं रहेंगे, 3 साल से ज्यादा एक ही जगह तैनात अफसरो के होंगे ट्रांसफर, 30 अप्रैल 2026 को कट-ऑफ डेट माना जाएगा, गृह जिले में तैनात अफसरों के 28 फरवरी तक तबादले के निर्देश, मतदाता सूची से जुड़े अफसरों का ट्रांसफर आयोग की अनुमति बिना नहीं, अंतिम प्रकाशन तक ट्रांसफर आदेश स्थगित रहेंगे, चुनावी लापरवाही वाले अफसरों को चुनाव से जुड़े पद नहीं मिलेंगे, चुनाव घोषणा के बाद कोई भी नही होगा ट्रांसफर
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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