भीलवाड़ा। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन पर सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया गया। सेंटर पर मशीनों का ट्रैकर रिकॉर्ड, जांच के लिए आने वाले मरीजों से ली जाने वाली फीस, रिकॉर्ड संधारण आदि की जांच की गई। भ्रूण लिंग जांच पर पूर्ण प्रतिबंध है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत जिले में पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। सोनोग्राफी के ऑनलाईन तथा ऑफलाईन रिकॉर्ड का मिलान किया गया। निरीक्षण किए गए सेंटर में सर्वाेदय सोनोग्राफी,सागर सोनोग्राफी, अजमेरा हॉस्पिटल, स्काईमैक्स हॉस्पिटल, भारद्वाज सोनोग्राफी सेंटर, टांक सोनोग्राफी गुलाबपुरा, टांक सोनोग्राफी सेंटर शाहपुरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलाबपुरा, नटराज हॉस्पिटल बिजोलिया, सैटेलाइट हॉस्पिटल शाहपुरा रहे। निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी एवम् राज्य सरकार द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत नियुक्त उपखंड समुचित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि सोनोग्राफी सेंटर के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे स जिला नोडल अधिकारी सीएमएचओ डॉ सीपी गोस्वामी द्वारा बताया गया कि भारद्वाज सोनोग्राफी सेंटर पर निरीक्षण के दौरान संस्थान पर 2 सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध थी जिसमे एक मशीन पर ट्रैकर चालू अवस्था में नहीं पाया, इसलिए पीसीपीएनडीटी एक्ट के विनियमन एवं दुरुपयोग रोकने हेतु मशीन को सील सीज़ किया।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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