बेगूं। छात्रा के साथ दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश गोयल ने अदालत के आरोपी दुर्गाशंकर माली को दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है।
यह मामला 2017 में रावतभाटा थाना क्षेत्र के गांव मोहना का है, जहां आरोपी ने परीक्षा देने जा रही पीड़िता छात्रा को बहला फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में 2017 में धारा 342, 366, 363, 376, 357 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कैलाश चंद्र धाकड़ ने कोर्ट में 13 गवाहों और 24 दस्तावेजों को पेश किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दुर्गाशंकर माली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 2017 का है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
