
बेगूं। एसीजेएम कोर्ट बेगूं के न्यायाधीश डॉ. पीयूष जैलिया ने शनिवार एक अहम फैसले में मेघनिवास पंचायत की पूर्व सरपंच रतनी बाई रेगर को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व सरपंच ने 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनवाकर पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी मानते हुए धारा 420 के तहत 3 साल साधारण कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना धारा 471 के तहत 2 साल साधारण कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 125 ए के तहत 6 माह साधारण कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
