बेगूं। उपखंड अधिकारी बेगूं की अध्यक्षता में आज बुधवार को उपखंड कार्यालय बेगूं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास अधिकारी, पंचायत समिति बेगूं एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बेगूं सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को जागरूक करने और ई-मित्र के माध्यम से आवेदन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। साथ हीअपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो) के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनके पास 2 हैक्टेयर से अधिक भूमि एवं शहरी क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर) हो, उनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत 32 दस्तावेजों में से कोई एक होने पर नाम जोड़ने तथा इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जो अपात्र लोग है उनके नाम हटाएं जाएं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो बस्तियां गांव के बाहर है उन लोगों के पट्टे है या नहीं, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए सभी पात्र लोगों के नाम एनएफएसए में जोड़े जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं नगरपालिका बेगूं कार्यालय के बाहर सूचना पट्ट पर राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश चस्पा किये जाने हेतु निर्देशित किया।

