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December 14, 2025 12:48 pm

जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कारावास, 85 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

चित्तौड़गढ़। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने एक जानलेवा हमले के मामले में निर्णय सुनाते हुए तीन आरोपियों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है वहीं दोषियों पर 85 हजार रूपये का जुर्माना कारित किया है। इस मामले में एक आरोपी की मौत हो जाने से उसके संबंध में फाइल बंद कर दी गई है। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ममता जीनगर ने बताया कि चंदेरिया थाना क्षेत्र के जगदीश अपने बेटे दिनेश के साथ निम्बाहेड़ा रोड स्थित नन्दराम प्रजापत की दुकान पर गये थे। इसी
दौरान गौरीलाल गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, प्रभुलाल, कैलाश, राजू गुर्जर आदि मौके पर पहुंचे और पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे दोनों बुरी तरह घायल
हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस में मामला दर्ज हुआ। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 25 दस्तावेज प्रदर्श किये और 20 गवाहों को पेश किया गया। इस मामले में नारायण गुर्जर की मौत हो जाने से शेष तीन आरोपी गौरीलाल गुर्जर, रतनलाल गुर्जर और शंकरलाल सालवी को दोषी मानते हुए 5-5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई वहीं अदालत ने प्रत्येक पर 85 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दंड आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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