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January 14, 2026 3:58 pm

कोर्ट के आदेशों की अवहेलना : हाईकोर्ट ने दिया निर्माण हटाने का आदेश, एसपी को सौंपा जिम्मा, हटाया निर्माण


कपासन। सिविल और सम्पत्ति के मामले में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये जाते है ताकि सुनवाई तक कोई भी व्यक्ति आदेशों के मुताबिक स्थिति में परिवर्तन नहीं करेे और ऐसा होने पर न्यायालय की अवमानना मानी जाती है। ऐसे ही एक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने कपासन नगर में पारिवारिक सम्पत्ति के विवाद में एक विशिष्ट आदेश जारी करते हुए पांच बत्ती रामद्वारा चौक पर स्थगन के बावजूद किये गये निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिये है। यह मामला लक्ष्मीनारायण व्यास की पैतृक सम्पत्ति पर पारिवारिक बंटवारे से जुड़ा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच बत्ती रामद्वारा चौक पर लक्ष्मीनारायण व्यास की पैतृक सम्पत्ति को लेकर उसने उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था और इस विवाद पर 10 फरवरी 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया था लेकिन न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के बावजूद श्यामा देवी और उनके परिजनों द्वारा सम्पत्ति पर निर्माण कराये जाने का मामला सामने आया है कि जिस पर परिवादी ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई और इसी मामले पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इसे आदेश की अवमानना माना। याचिका संख्या 40/2024 लक्ष्मीनारायण व्यास बनाम श्यामा देवी व अन्य के मामले में निर्णय सुनाते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि स्थगन आदेश के बाद किये गये सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करें और कार्यवाही की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

●पुलिस ने ध्वस्त कराया निर्माण

न्यायालय के आदेश की अनुपालना में जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 9 अक्टूबर को किये गये निर्माण ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी वहीं न्यायालय के आदेशों में साफ कहा गया कि न्यायालय की अवमानना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इस मामले में आज पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। इसके लिए लक्ष्मीनारायण व्यास ने पुलिस बल की राशि 2 लाख 7 हजार 546 रूपये राजकोष में जमा कराये।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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