चित्तौड़गढ़। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जिले में शीतलहर की प्रबल संभावना एवं बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम ने आदेश जारी कर जिले में संचालित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं के लिए दिनांक 06 जनवरी एवं 07 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए लागू रहेगा, जबकि समस्त विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ यथावत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वे उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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