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May 20, 2026 10:48 am

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव मामला; अवमानना याचिका पर सुनवाई टली, अब 26 मई को होगी अगली सुनवाई

जयपुर। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव समय पर न कराने को लेकर फंसी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं हाईकोर्ट में आज इस मामले पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 26 मई को होगी। हालांकि, कोर्ट पहले ही सरकार के रवैये पर अपनी तीखी नाराजगी जता चुका है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने का मामला अब पूरी तरह कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने आज अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 26 मई तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि यह अवमानना याचिका गिर्राज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं का पक्ष एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा और पुनीत सिंघवी ने रखा। इससे पहले, 11 मई को हाईकोर्ट की मुख्य बेंच ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग की अतिरिक्त समय मांगने वाली याचिका पर मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने सरकार को आड़े हाथों लिया था। कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि- तय समय पर चुनाव नहीं कराना सरकार के ढीले रवैये को दिखाता है, जबकि इसके लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका था। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने चुनाव में देरी की वजहें गिनाईं। उन्होंने दलील दी कि वार्डों के आंतरिक सीमांकन को लेकर हाईकोर्ट के ही दो अलग-अलग फैसले आने से भ्रम की स्थिति बनी। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट न आने के कारण आरक्षण तय नहीं हो पाया। इस पर हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि- 

अगर कोर्ट का आदेश केवल निकायों को लेकर था, तो फिर पंचायत चुनाव क्यों रोक दिए गए? और ओबीसी आयोग इस वक्त क्या कर रहा है, यह हमारे सामने स्पष्ट नहीं है।

आपको याद दिला दें कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को एक साथ 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा करने और 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे लेकिन सरकार और चुनाव आयोग इस डेडलाइन को पार कर चुके हैं और अब और समय की मांग कर रहे हैं।

डेस्क/माय सर्कल न्यूज
Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज

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