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July 31, 2026 4:40 am

चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना

बेगूं। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट ने गुरुवार को करीब आठ साल पुराने चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और 7 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजे नीरज कुमार ने अधीनस्थ एसीजेएम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के निर्देश भी दिए। जानकारी के अनुसार बेगूं क्षेत्र के नया गांव चेची निवासी रामसुख धाकड़ ने बेगूं निवासी मनीष कुमार से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। उधार राशि के बदले रामसुख ने अपने बैंक खाते का चेक मनीष कुमार को दिया था। निर्धारित समय पर बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर चेक बाउंस हो गया।
चेक बाउंस होने के बाद मनीष कुमार ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद अधीनस्थ एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ आरोपी ने एडीजे कोर्ट में अपील की थी। एडीजे नीरज कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए आरोपी रामसुख को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 7 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

महेंद्र धाकड़ बेगूं
Author: महेंद्र धाकड़ बेगूं

महेंद्र धाकड़ चित्तौड़गढ़ के अनुभवी संवाददाता हैं, जो स्थानीय और राष्ट्रीय समाचारों को लोगों तक सटीक और विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने में सक्रिय हैं। माय सर्कल न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते है। -

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