

चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ शहर में मुस्लिम समाज की अग्रणी संस्थान अंजुमन मिल्लते इस्लामिया संस्थान के चुनाव पर एक बार फिर विवादों का साया मंडरा रहा है। पिछले लम्बे समय से अदालत में यह मामला चला और अदालत में मामला उठाये जाने के बाद अब उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियों ने चुनाव को सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत विधान की अनुपालना में चुनाव की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिये है। इस संबंध में सहकारी समितियों के
उपरजिस्ट्रार संजय शर्मा ने अंजुमन के सदर, सेक्रेटरी सहित पूर्व सदर एवं पूर्व सचिव का पत्र लिखकर बताया कि अंजुमन मिल्लते इस्लामिया संस्थान के चुनाव के
संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें बताया कि राजस्थान सरकारी सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के पंजीकृत विधान के विपरित एडहॉक कमेटी बनाकर सदस्य समाप्त किया गया
है और आम सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत के बगैर केवल एक व्यक्ति द्वारा ही कमेटी का गठन किया जाकर चुनाव की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। उपरजिस्ट्रार ने संस्थान के पंजीकृत विधान की अनुपालना
करते हुए चुनाव की कार्यवाही को सम्पादित करने के निर्देश दिये है। पंजीयन पूर्व में अंजुमन चुनाव को लेकर पूर्व सदर अब्दुल गनी के न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बाद में सभी समाजजनों के नियमानुसार चुनाव करा दिये जाने के वादे के साथ ही उन्होंने मामला न्यायालय से वापस लिया था लेकिन एडहॉक कमेटी बना दिये जाने के बाद अब्दुल गनी सहित कुछ सदस्यों ने आइन के मुताि चुनाव कराने को लेकर ज्ञापन दिया है।


उन्होंने बताया कि पूर्व में कॉम सरपरस्तों को इस मामले से अवगत कराया है लेकिन चुनाव नियमानुसा नहीं होने के कारण आगे की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में एडहॉक कमेटी के माध्यम से नये सदस्यों का पंजीयन की प्रक्रिया जारी है और करीब 700 से अधिक नये सदस्यों को पंजीकृत किया गया है। जबकि पूर्व में 501 पंजीकृत सदस्य थे।

Author: डेस्क/माय सर्कल न्यूज
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